कामगारों के वेतन में बदलाव सिर्फ उनकी मर्जी पर ही होना चाहिए
सऊदी Ministry of Human Resources and Social Development (HRSD) ने बताया है कि कामगारों की वेतन में बदलाव सिर्फ उनकी मर्जी पर ही होना चाहिए। इसके लिए नियोक्ता के पास कर्मचारी के द्वारा लिखित लेटर(AL-Authorisation Letter) होना चाहिए।
कामगारों की मर्जी के बिना ही उनके वेतन में कटौती?
ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारी कंपनी कामगारों की मर्जी के बिना ही उनके वेतन में कटौती कर देती है। ट्विटर के माध्यम से मंत्रालय ने बताया कि किसी भी कर्मचारी की वेतन में बदलाव सिर्फ उसकी मर्जी के अनुसार ही होना चाहिए। अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है तो यह कानूनन जुर्म है।
ईस बाबत किसी तरह की शिकायत आप Ma’an Monitoring application पर कर सकते हैं।