पूरी खबर एक नज़र,
- एक निश्चित समय तक छुट्टी के बावजूद भी पैसा देने का प्रावधान है
- कंपनी की तरफ से उसे मुआवजा दिया जाएगा
एक निश्चित समय तक छुट्टी के बावजूद भी पैसा देने का प्रावधान है
सऊदी लेबर लॉ में कामगारों के बीमार होने के बाद एक निश्चित समय तक छुट्टी के बावजूद भी पैसा देने का प्रावधान है। Ministry of Human Resources and Social Development ने कहा है कि कामगारों को बीमारी के दौरान 30 दिन की छुट्टी देना जरूरी है जिसमें उन्हें फुल पेमेंट करना जरूरी है। ।
कंपनी की तरफ से उसे मुआवजा दिया जाएगा
अगले 60 दिनों के लिए छुट्टी पर केवल 75 फीसदी सैलरी दी जाएगी और इसके अलावा अगले 30 दिन की छुट्टी पर कोई पेमेंट नहीं दिया जाएगा।
इसके अलावा अगर कामगार ड्यूटी के दौरान घायल या उसे किसी तरह की डिसेबिलिटी होती है तो कंपनी की तरफ से उसे मुआवजा दिया जाएगा।