कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है नियम
खाड़ी देशों में काम करने वाले कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार के द्वारा कई तरह के नियम कानून बनाए गए हैं। श्रम कानून न केवल कामगारों बल्कि नियुक्ताओं के अधिकारों की भी रक्षा करता है। लोगों के अधिकारों के लिए कानून जरूरी भी है ताकि किसी भी कीमत पर उनका शोषण ना हो पाए।
तमाम तरह के कानून होने के बावजूद भी नियोक्ताओं के द्वारा कामगारों के साथ गलत व्यवहार की घटनाएं सामने आती रहती हैं। कई बार यह देखने को मिलता है कि नियोक्ता कामगार के साथ-साथ उसके परिवार का पासपोर्ट जब्त कर लेता है।
कामगार का पासपोर्ट जब्त करना है कानूनन अपराध
इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर कोई नियोक्ता अपने कामगार का पासपोर्ट जब्त करता है तो उसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है। नियोक्ता अगर ऐसा करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
लेबर लॉ के हिसाब से नियोक्ता किसी भी कामगार का पासपोर्ट नहीं रख सकता है। ऐसा करने पर उसपर 1,000 riyals का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा का मोबाइल को साइट पर पूरी तरह से सुरक्षित माहौल में काम करना होगा। सुरक्षित माहौल की व्यवस्था करना नियोक्ता की जिम्मेदारी है। अगर कोई ऐसी गलती पाई गई जिससे कामगार को किसी तरह के जान का नुकसान हो सकता है तो उसपर 1,500 से लेकर 5,000 riyals का जुर्माना लगाया जाएगा।