पूरी खबर एक नज़र,
- कामगारों को रखने की संख्या निश्चित
- नियोक्ता को देना होगा जुर्माना शुल्क
कामगारों को रखने की संख्या निश्चित
22 मई रविवार से सऊदी में कामगारों को लेकर नियम लागू जाएगा। अब कामगारों को रखने की संख्या निश्चित कर दी गई है। चार से अधिक कामगारों को काम पर रखने की स्थिति में सऊदी नियोक्ता को SR9,600 एनुअल शुल्क जमा करना होगा।
नियोक्ता को देना होगा जुर्माना शुल्क
वहीं प्रवासी नियोक्ता को दो से अधिक कामगारों को काम पर रखने की स्थिति में सऊदी नियोक्ता को SR9,600 एनुअल शुल्क जमा करना होगा। यह जुर्माने की शुल्क प्रति कामगार लागू होगा।
हालांकि अगर कामगार को मेडिकल सेवा या किसी परिजन की देखरेख के लिए रखा गया है तो यह नियम लागू नहीं होता है।