भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को अपने पहले के आदेश को रद्द कर दिया है। इस आदेश के अनुसार पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन के बिना Physical Securities के धारकों के फोलियो को फ्रीज करने का प्रावधान था।

नए संशोधन में सेबी ने \’फ्रीजिंग/फ्रोजन\’ शब्द का संदर्भ हटा दिया है। सेबी ने इस निर्णय को मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम, 2002 के उपरोक्त प्रावधानों को खत्म करने का निर्णय लिया है।

सेबी के पहले के आदेश के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों में Physical Securities के धारकों के लिए पैन, नॉमिनेशन, कॉन्‍टेक्‍ट डिटेल, बैंक खाता विवरण और उनके संबंधित फोलियो नंबरों के लिए नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करना अनिवार्य था।

इसके अनुसार, जिन फोलियों में ऐसे दस्तावेजों में से कोई भी 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद उपलब्ध नहीं है, उन्हें इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंटों के रजिस्ट्रार द्वारा फ्रीज करना आवश्यक है। इसके बजाय, सेबी ने अब इस नियम को रद्द कर दिया है।

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