मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के फ्लैट मालिकों को नगर निगम द्वारा सात दिनों में मकान खाली करने का नोटिस जारी किया गया है।

अपार्टमेंट पर खतरे की घंटी

18 दिसंबर को जारी नोटिस में अपार्टमेंट के 12 टावरों को खतरनाक घोषित किया गया है। इससे रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) ने निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। इसे नोएडा के Twin Tower के तर्ज़ पर गिराए जाएँगे।

RWA का तर्क और डीडीए का प्रस्ताव

RWA का कहना है कि डीडीए ने जनवरी महीने में जारी ऑडिट रिपोर्ट में अपार्टमेंट के टावरों को खतरनाक घोषित किया, लेकिन निगम ने 11 माह बाद कार्रवाई की। अध्यक्ष अमरेंद्र राकेश ने बताया कि डीडीए को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और सेटलमेंट को बाजार रेट के अनुसार बढ़ाना चाहिए।

निगम और डीडीए की भूमिका

नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि खतरनाक इमारत होने पर नोटिस जारी करना नियमानुसार है। डीडीए ने हाईकोर्ट में आदेश पर पुनर्विचार की अपील की है।

महत्वपूर्ण जानकारी तालिका:

विवरण जानकारी
संस्था नगर निगम, डीडीए
स्थान मुखर्जी नगर, सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट
नोटिस 18 दिसंबर को जारी, 7 दिनों में मकान खाली करने का आदेश
टावरों की संख्या 12 टावर, खतरनाक घोषित
फ्लैटों की संख्या 336
RWA की अपील डीडीए का हस्तक्षेप, किराया बढ़ोतरी की मांग

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