सऊदी अरब ने अप्रवासी कामगारों को एग्जिट रीएंट्री के साथ-साथ फाइनल एग्जिट विजा को अब बिना कंपनी के हस्तक्षेप के अवसर प्लेटफार्म के जरिए हासिल किया जा सकता है. सऊदी अरब के जवजात मंत्रालय ने इस सुविधा को जारी किया है.
काफी लंबे समय से प्रवासी कामगारों के लिए यह नियम अपेक्षित था जिसमें कंपनी या मालिक के हस्तक्षेप के बिना सऊदी अरब आना या सऊदी अरब से जाना शामिल है. इस नई व्यवस्था के लागू होने से अब सऊदी अरब में काम कर रहे प्रवासियों को बड़ी राहत मिलेगी.
बारीकी से समझ ले सिस्टम.
प्रवासी कामगार को पहले वीजा आवेदन करना होगा और 10 दिन इंतजार करना होगा इसके बाद एक कार में 3 से लेकर 5 दिन का वक्त दिया जाएगा जिसके अंदर वह अपना एग्जिट या री एंट्री विजा ले सकेंगे.
कंपनियां चाहे तो रोक सकती हैं.
अगर कंपनी या मालिक मंत्रालय को प्रवासी कामगार के द्वारा दिए गए आवेदन पर कोई आपत्ति है तो वह इन 10 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है जिसके ऊपर मंत्रालय अधिकतम 10 दिनों के भीतर अंतिम निर्णय लेगा और वीजा को जारी कर सकता है या रद्द कर सकेगा.