चिलचिलाती और असहनीय धूप में काम करना संभव नहीं
खाड़ी देशों में कामगारों के लिए गर्मी में चिलचिलाती और असहनीय धूप में काम करना संभव नहीं। इस दौरान कोई भी नियोक्ता कामगारों से जबरदस्ती काम ना करवाएं इसके लिए कानून बनाया गया है। इस कानून के अनुसार गर्मी के दिनों में कामगारों के चुनिंदा समय के लिए काम करने पर पाबंदी लगा दी जाती है। ओमान, यूएई, क़तर समेत सभी खाड़ी देशों में यह नियम लागू किया जाता है।
श्रम मंत्रालय में जारी किया आदेश
ओमान में यह नियम लागू हो चुका है। वहीं UAE में यह वर्क बैन जल्द ही लागू होने वाला है। क़तर में भी श्रम मंत्रालय ने वर्क बैन की घोषणा कर दी है। गर्मी के दिनों में इस दौरान कामगारों के काम करने पर पाबंदी होगी।
गर्मी के दिनों में कामगारों को हिट स्ट्रोक से बचाने के लिए वर्क बैन का नियम बनाया गया है। वर्क बैन का यह नियम 1 जून 2023 से लेकर 15 सितंबर तक लागू रहेगा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 3:30 बजे तक कामगारों के काम करने पर पाबंदी होगी।
To protect workers from the dangers of heat stress in the summer, the decision to ban working in open spaces is enforced from June 1, 2023 to September 15, 2023, and from 10:00 am to 3:30 pm.#molqtr pic.twitter.com/ViBPQmVpy1
— وزارة العمل (@MOLQTR) May 31, 2023