आयकर विवाद: टैक्सपेयर्स के लिए नए आयकर व्यवस्था में बदलाव

विकल्प की आज़ादी

आयकर दाखिल करने वालों के लिए सरकार ने खुशखबरी दी है। अब टैक्सपेयर्स अपनी पसंद और अपनी इनकम के आधार पर टैक्स रिजीम चुन सकते हैं।

नए आयकर व्यवस्था में बदलाव

केंद्रीय बजट 2023 में नई आयकर व्यवस्था को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम घोषित किया गया है। टैक्सपेयर्स को अब इसका चयन करना होगा। इस व्यवस्था में मूल छूट सीमा को 3 लाख रुपये तक बढ़ाया गया है, पहले यह 2.5 लाख रुपये थी। और 7 लाख रुपये तक की आय पर पूरी छूट मिलेगी।

पुरानी और नई व्यवस्था में अंतर

नई आयकर व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलता है जबकि पुरानी व्यवस्था में 5 लाख रुपये तक की आय पर छूट प्राप्त होती है।

महत्वपूर्ण जानकारी

विषयपुरानी व्यवस्थानई व्यवस्था
मूल छूट सीमा2.5 लाख रुपये3 लाख रुपये
टैक्स छूट सीमा5 लाख रुपये7 लाख रुपये
अन्य लाभविभिन्न भत्तेस्टैंडर्ड डिडक्शन

Working with News Industry since 2017. I hold Post Graduate Degree in Mass Communication. Belongs from Bihar. I am covering general purpose news impacting day to day life on citizens. For any feedback on. my contents write to samiksha@gulfhindi.com

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