आयकर विवाद: टैक्सपेयर्स के लिए नए आयकर व्यवस्था में बदलाव
विकल्प की आज़ादी
आयकर दाखिल करने वालों के लिए सरकार ने खुशखबरी दी है। अब टैक्सपेयर्स अपनी पसंद और अपनी इनकम के आधार पर टैक्स रिजीम चुन सकते हैं।
नए आयकर व्यवस्था में बदलाव
केंद्रीय बजट 2023 में नई आयकर व्यवस्था को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम घोषित किया गया है। टैक्सपेयर्स को अब इसका चयन करना होगा। इस व्यवस्था में मूल छूट सीमा को 3 लाख रुपये तक बढ़ाया गया है, पहले यह 2.5 लाख रुपये थी। और 7 लाख रुपये तक की आय पर पूरी छूट मिलेगी।
पुरानी और नई व्यवस्था में अंतर
नई आयकर व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलता है जबकि पुरानी व्यवस्था में 5 लाख रुपये तक की आय पर छूट प्राप्त होती है।
महत्वपूर्ण जानकारी
विषय | पुरानी व्यवस्था | नई व्यवस्था |
---|---|---|
मूल छूट सीमा | 2.5 लाख रुपये | 3 लाख रुपये |
टैक्स छूट सीमा | 5 लाख रुपये | 7 लाख रुपये |
अन्य लाभ | विभिन्न भत्ते | स्टैंडर्ड डिडक्शन |