TDS का बदला नियम. अब खर्चे, कमाई पर सीधा 20 प्रतिशत लगेगा शुल्क. नये नियम से इन सबको झटका

Lov Singh8 December 20231 min read2 viewsFinance

TDS New Rule Applied. नई दिल्ली से आई खबर के अनुसार, आयकर विभाग ने पैन और आधार कार्ड लिंक न होने पर संपत्ति खरीद पर लगने वाले टीडीएस (स्रोत पर कर) को 1% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। इस नए नियम के तहत, विभाग ने सैकड़ों संपत्ति खरीदारों को नोटिस भेजे हैं।

🏠 उच्च टीडीएस का कारण 🏠

आधार और पैन को लिंक न करने पर यह कदम उठाया गया है। आयकर अधिनियम के अनुसार, 50 लाख या उससे अधिक मूल्य की संपत्ति खरीदने वाले खरीदार को सामान्यतः केंद्र सरकार को 1% टीडीएस चुकाना पड़ता है।

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📅 लिंकिंग की अंतिम तारीख और विलंब शुल्क 📅

आधार और पैन को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 थी। इस तारीख तक लिंकिंग मुफ्त में की जा सकती थी, लेकिन अब 1000 रुपये का विलंब शुल्क देकर यह कार्य किया जा सकता है।

🏢 विभाग द्वारा जारी नोटिस 🏢

50 लाख से ज्यादा की संपत्ति खरीदने वाले खरीदारों को भेजे गए इस नोटिस में उन्हें संपत्ति की खरीद पर 20 प्रतिशत टीडीएस का भुगतान करने की बात कही गई है।

📊 महत्वपूर्ण जानकारी तालिका 📊

पैरामीटर विवरण
टीडीएस दर (पूर्व) 1%
टीडीएस दर (नई) 20%
पैन-आधार लिंक की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022
विलंब शुल्क ₹1000
संपत्ति मूल्य की सीमा 50 लाख या अधिक
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