कुवैत की पर्यावरण जनसंपदा प्राधिकरण (Environment Public Authority) ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर बचा हुआ भोजन फेंकता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यदि व्यक्ति जानवरों जैसे पक्षियों और बिल्लियों को खिलाने के उद्देश्य से भी तो उस पर 500 कुवैती दीनार (लगभग 1,625 अमेरिकी डॉलर) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कार्रवाई देश के पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत की जाएगी।
प्राधिकरण ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स अकाउंट पर जारी बयान में कहा कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से यह प्रथा आम हो गई है, वह कानून संख्या 42, वर्ष 2014 (पर्यावरण संरक्षण कानून), जिसे वर्ष 2015 के कानून संख्या 99 द्वारा संशोधित किया गया था, इस कानून का उल्लंघन है। इस कानून की धारा 33 के तहत स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार का कचरा निर्धारित डिब्बों के बाहर फेंकने पर रोक है।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि भले ही कई लोग जानवरों को खाना खिलाने को दान या भलाई का काम मानते हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर भोजन फेंकना स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। इसलिए नागरिकों और प्रवासियों दोनों से अपील की गई है कि वे कानून का पालन करें, सफाई बनाए रखें और समाज व प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा में सहयोग करें।




