संयुक्त अरब अमीरात में भारी वाहन चालकों के लिए नए अपडेट जारी किए गए हैं। सोमवार को अधिकारियों के द्वारा एक संबंध में जानकारी दी गई है। कहा गया है कि नागरिकों की सुरक्षा और स्मूथ ट्रैफिक फ्लो के लिए यह फैसला लिया गया है।
27 तारीख से लागू है नया नियम
बताते चलें कि भारी वाहनों पर यह नियम 27 जनवरी से लागू कर दिया गया है। इस नियम के अनुसार भारी वाहन जैसे कि freight trucks, tankers, और construction equipment को ट्रैफिक के पीक हॉर्स के दौरान आवागमन पर पाबंदी होगी। शुक्रवार से लेकर गुरुवार तक 6.30am से लेकर 9am तक पाबंदी लागू रहेगी और फिर 3pm से लेकर 7pm तक लागू रहेगा। वहीं शुक्रवार को 11am से लेकर 1pm तक पाबंदी लागू रहेगा।
अधिकारियों का कहना है कि इस दौरान ट्रैफिक काफी बढ़ जाता है जिस पर काबू पाने के लिए फैसला लिया गया है। इसके अलावा हेवी लोड के कारण जो नुकसान होता है उस पर भी कंट्रोल पाया जा सकेगा। ट्रक मूवमेंट से संबंधित इस गाइडलाइन का पालन जरूरी है।