यूएई नेशनल डे (UAE National Day) नजदीक है और प्राइवेट सेक्टर के ज्यादातर कर्मचारी 4 दिन के लंबे वीकेंड की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन, अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें छुट्टियों के दौरान भी ऑफिस जाना पड़ रहा है या काम करना पड़ रहा है, तो निराश न हों।
यूएई (UAE) का कानून आपके पक्ष में है। अगर आप पब्लिक हॉलिडे के दिन काम करते हैं, तो कंपनी को आपको इसका भारी-भरकम मुआवजा (Compensation) देना होगा। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आर्टिकल 28 के तहत आपके पास क्या अधिकार हैं।
कानून क्या कहता है? (What the Law Says)
यूएई लेबर लॉ (UAE Labour Law) के आर्टिकल 28 के मुताबिक, सरकारी छुट्टियों पर काम करने वाले कर्मचारियों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से बताया गया है:
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कैबिनेट द्वारा घोषित आधिकारिक छुट्टियों पर कर्मचारियों को पूरी पेड लीव (Paid Leave) पाने का हक है।
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लेकिन, अगर काम की जरूरत के हिसाब से आपको छुट्टी के दिन काम पर बुलाया जाता है, तो एम्प्लॉयर (मालिक) को आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देने होंगे।

आपको क्या मिलेगा? (Your Compensation)
अगर आप छुट्टी के दिन काम करते हैं, तो कंपनी के पास आपको ‘कम्पेन्सेट’ करने के दो तरीके हैं और उन्हें इनमें से एक चुनना ही होगा:
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बदले में दूसरी छुट्टी (Substitute Rest Day): कंपनी आपसे काम कराए और उसके बदले किसी और दिन छुट्टी दे।
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एक्स्ट्रा सैलरी और बोनस: अगर कंपनी दूसरी छुट्टी नहीं देती है, तो उन्हें उस दिन की सामान्य सैलरी के साथ-साथ आपकी बेसिक सैलरी का कम से कम 50% बोनस देना होगा।
सरल गणित: इसका मतलब है कि छुट्टी के दिन काम करने पर आपको अपनी बेसिक सैलरी का 1.5 गुना (150%) पैसा मिलना चाहिए।
क्या यह नियम सब पर लागू होता है?
जी हाँ! कानून सीनियर स्टाफ और जूनियर या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स में कोई भेदभाव नहीं करता। प्राइवेट सेक्टर के सभी कर्मचारियों को यह सुरक्षा और अधिकार प्राप्त हैं। इसके अलावा, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को हफ्ते में कम से कम एक दिन की पेड छुट्टी (Weekly Off) का अधिकार भी है, और पब्लिक हॉलिडे इसके अतिरिक्त होते हैं।
एक्सपर्ट्स की राय: अपना पे-स्लिप जरूर चेक करें
एचआर कंसल्टेंट गिना अल नबर (Ghina El Naber) बताती हैं कि, “कानून एकदम साफ है। पब्लिक हॉलिडे पर काम करना आम शिफ्ट जैसा नहीं है। कई बार रिटेल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लोग इसे अपनी नौकरी का हिस्सा मानकर चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं और सवाल नहीं पूछते।”
उन्होंने सलाह दी कि कर्मचारियों को अपनी पे-स्लिप (Pay Slip) चेक करनी चाहिए। अगर उसमें एक्स्ट्रा पैसा या बदले में मिली छुट्टी का जिक्र नहीं है, तो उन्हें आवाज उठानी चाहिए।
अगर कंपनी नियम न माने तो क्या करें?
अगर आपको लगता है कि आपको उचित मुआवजा नहीं मिला है:
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सबसे पहले अपनी पे-स्लिप देखें।
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अगर उसमें एक्स्ट्रा डे-ऑफ या 150% सैलरी नहीं दिख रही है, तो एचआर से बात करें।
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अगर फिर भी सुनवाई न हो, तो आप MoHRE (मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय) में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेबर कोर्ट ऐसे मामलों में कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाते हैं।
कर्मचारियों के लिए जरूरी बात (Key Takeaway)
इस 1 और 2 दिसंबर को अगर आप नेशनल डे की छुट्टी पर काम कर रहे हैं, तो याद रखें कि आप फ्री में काम नहीं कर रहे हैं। या तो आपको बाद में आराम करने के लिए एक और दिन मिलेगा, या फिर आपकी जेब में एक्स्ट्रा पैसे आएंगे। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें!




