UAE में लाखों प्रवासी बेहतर सैलरी, बेहतर माहौल और करियर ग्रोथ की तलाश में नौकरी बदलना चाहते हैं। 2025 के लेबर नियमों में नौकरी बदलना पहले से आसान तो हुआ है, लेकिन कागज़ी प्रक्रिया, नोटिस पीरियड और वीज़ा कैंसिलेशन का नियम बिल्कुल साफ-साफ तय कर दिया गया है। अगर प्रवासी इन्हें फॉलो करें, तो कोई लेबर बैन नहीं लगता और ट्रांसफर स्मूथ हो जाता है।
📌 नौकरी छोड़ने से पहले सबसे ज़रूरी — नोटिस पीरियड की पाबंदी
अगर कोई प्रवासी नई नौकरी जॉइन करना चाहता है, तो उसे कम से कम 1 महीने का नोटिस लिखित में देना अनिवार्य है। कंपनियाँ अब अचानक नौकरी छोड़ने वालों पर कार्रवाई कर सकती हैं और लेबर बैन भी लगवा सकती हैं।

👇 प्रोबेशन पीरियड में नौकरी बदलना — गलती की तो बैन पक्का
पहले 6 महीनों के प्रोबेशन में भी नौकरी बदली जा सकती है, लेकिन नियम अलग हैं:
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UAE में रहकर नौकरी बदलना: 30 दिन का नोटिस
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UAE छोड़कर जाना है: 14 दिन का नोटिस
अगर कोई बिना नोटिस छोड़ देता है, तो कंपनी लेबर बैन लगवा सकती है।
✍️ वीज़ा कैंसिल कराने की प्रक्रिया अनदेखी न करें, वरना मुश्किल
नौकरी बदलते समय वीज़ा कैंसिलेशन कानूनन सबसे ज़रूरी स्टेप है। जो लोग वीज़ा कैंसिल किए बिना भाग जाते हैं या नौकरी छोड़ देते हैं, वे बाद में UAE में एंट्री और जॉब ट्रांसफर में दिक्कत झेलते हैं।
🆘 कुछ मामलों में NOC ज़रूरी, खासकर फ्री-ज़ोन में
फ्री-ज़ोन से मेनलैंड या मेनलैंड से फ्री-ज़ोन कंपनी में जाते समय कई मामलों में NOC (No Objection Certificate) मांगा जा सकता है। स्किल्ड कैटेगरी वालों को कई बार राहत मिल जाती है।
🛂 नौकरी बदलने में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?
| ज़रूरी दस्तावेज़ | स्थिति |
|---|---|
| वैध वीज़ा/एमिरेट्स ID | अनिवार्य |
| NOC (यदि लागू) | कुछ केसों में |
| नया जॉब ऑफर लेटर | अनिवार्य |
| मेडिकल और पासपोर्ट कॉपी | अनिवार्य |
📍 2025 के UAE जॉब ट्रांसफर नियम.
| स्थिति | नियम |
|---|---|
| सामान्य इस्तीफ़ा | 1 महीने का नोटिस |
| प्रोबेशन में जॉब बदलना (UAE में रुकना) | 30 दिन का नोटिस |
| प्रोबेशन में UAE छोड़ना | 14 दिन का नोटिस |
| फिक्स्ड-टर्म कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर जॉब बदलना | बिना रोक-टोक |
| लेबर बैन कब लगता है | नोटिस न देने, वीज़ा न कैंसिल करने या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर |
| फ्री-ज़ोन ↔ मेनलैंड स्विच | वीज़ा कैंसिल कर फिर नया वीज़ा |




