कोरोना से जुड़े नियमों में बदलाव किया
National Emergency Crisis and Disaster Management Authority (NCEMA) ने कोरोना से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। COVID 19 में भारी कमी के बाद यह फैसला लिया गया है।
60 से ज्यादा लोग सम्मिलित नहीं होने चाहिए
पार्टी, शादी या शोक समारोह, को 80 फीसदी क्षमता के साथ चलाने का निर्देश दिया है। जिसमें 60 से ज्यादा लोग सम्मिलित नहीं होने चाहिए। साथ ही मामले न बढ़े इसके लिए नियमों का पालन जरूरी है।
टीकाकरण सर्टिफिकेट और यात्रा के 48 घंटे के अंदर किया गया negative PCR test अनिवार्य होगा
बिजनेस मैन को यूएई में प्रवेश के लिए अराइवल पंजीकरण करवाना होगा। फेडरल अथॉरिटी के द्वारा दिया गया टीकाकरण सर्टिफिकेट और यात्रा के 48 घंटे के अंदर किया गया negative PCR test अनिवार्य होगा। प्रवेश के चौथे और आठवें दिन पीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य होगा।