ड्राईविंग लाइसेंस के रिन्यूअल में देरी खड़ी कर सकती है मुसीबत

संयुक्त अरब अमीरात में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू होना काफी जरूरी है। वाहन चालकों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट हो और अगर वह ड्राईविंग लाइसेंस के रिन्यूअल में किसी तरह की देरी करते हैं तो जुर्माना भरना पड़ सकता है।

फोन से ही ड्राईविंग लाइसेंस रिन्यू कर सकते हैं

इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर आपका ड्राईविंग लाइसेंस Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah या Fujairah में जारी किया गया तो Ministry of Interior (MOI) app – ‘MOI UAE’ की मदद से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप की मदद से आसानी से ड्राईविंग लाइसेंस को रिन्यू किया जा सकता है। घर बैठे आसानी से इस काम को पूरा कर सकते हैं और ड्राईविंग लाइसेंस तुरंत प्राप्त कर सकते हैं।

वाहन चालक अपना ड्राईविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के 6 महीने पहले रिन्यू कर सकते हैं। लाइसेंस एक्सपायर हो जाने के बाद रिन्यूअल के लिए 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। इसके बाद भी रिन्यूअल न कराने की स्थिति में Dh10 मासिक का जुर्माना लगाया जाएगा।

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