UAE सरकार का नया फरमान, इमरजेंसी अलर्ट मिलने पर तुरंत करें ये काम, वीडियो बनाने पर होगी जेल
UAE में रहने वाले प्रवासियों के लिए सरकार ने इमरजेंसी अलर्ट को लेकर कुछ जरूरी निर्देश जारी किए हैं. National Emergency Crisis and Disaster Management Authority (NCEMA) और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बताया है कि जब भी मोबाइल पर किसी संभावित खतरे का अलर्ट आए तो लोगों को तुरंत क्या करना चाहिए. सरकार ने साफ किया है कि इन नियमों का पालन न करने वालों और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
अलर्ट मिलने पर क्या करें और क्या नहीं?
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अलर्ट मिलते ही सबसे पहले सुरक्षित पक्की जगह पर जाना चाहिए. किसी कंक्रीट की बिल्डिंग या अंडरग्राउंड पार्किंग में जाना सबसे सही माना गया है. इसके साथ ही कुछ अन्य बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है:
- घर के अंदर रहें: बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्से में रहें. खिड़की, शीशे के दरवाजे, बालकनी और बाहरी दीवारों से पूरी तरह दूर रहें.
- गाड़ी चलाते समय नियम: अगर आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं तो अचानक ब्रेक न मारें या गाड़ी न रोकें. सामान्य स्पीड में अपनी मंजिल या किसी सुरक्षित बिल्डिंग तक जाएं और वहां आश्रय लें. दुबई पुलिस ने भी ड्राइवरों से शांत रहने की अपील की है.
- वीडियो बनाने पर सख्त रोक: किसी भी सैन्य गतिविधि, इंटरसेप्शन या नुकसान का वीडियो और फोटो बनाना सख्त मना है. ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी.
- अफवाहों से बचें: सोशल मीडिया की झूठी बातों पर ध्यान न दें. जानकारी के लिए केवल WAM, NCEMA, MoI और दुबई सरकार के मीडिया ऑफिस पर ही भरोसा करें.
रात के समय अलर्ट की आवाज में हुआ बदलाव
NCEMA ने नेशनल अर्ली वार्निंग सिस्टम में कुछ अहम बदलाव किए हैं ताकि रात के समय लोगों को ज्यादा परेशानी न हो. हाल ही में 9 और 10 मार्च 2026 को इस सिस्टम को अपडेट किया गया है.
- सुबह 9 बजे से रात 10:30 बजे तक: अलर्ट आने पर तेज सायरन बजेगा और सब ठीक होने (all-clear) पर नॉर्मल मैसेज टोन बजेगी.
- रात 10:30 बजे से सुबह 9 बजे तक: अलर्ट और सब ठीक होने दोनों ही स्थितियों में केवल नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज टोन ही बजेगी.
हाल ही में 13 मार्च 2026 को सुबह 8:18 बजे और शाम 5:49 बजे मोबाइल पर अलर्ट भेजे गए थे. स्थिति सामान्य होने के बाद सुबह 8:40 बजे और शाम 6:12 बजे ‘सब ठीक है’ का मैसेज भी भेजा गया. NCEMA के प्रवक्ता डॉ. सैफ अल धाहिरी ने बताया है कि सुरक्षित जगह का मतलब घर का अंदरूनी कमरा या सीढ़ियों वाली जगह है. उन्होंने यह भी कहा कि ‘ऑल क्लियर’ मैसेज आने के बाद लोग अपना रोजमर्रा का काम सामान्य तरीके से शुरू कर सकते हैं.
नियम तोड़ने पर कितना लगेगा जुर्माना?
UAE में मौजूदा हालात को देखते हुए अफवाह फैलाना या गलत जानकारी शेयर करना एक बहुत बड़ा अपराध है. अटॉर्नी जनरल हामिद सैफ अल शम्सी ने चेतावनी दी है कि जनता के बीच दहशत फैलाने वालों पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी.
- अफवाह फैलाना: फर्जी खबर फैलाने पर 1 लाख से लेकर 2 लाख दिरहम (AED 100,000 – 200,000) तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा UAE साइबर क्राइम कानून के तहत 1 से 2 साल तक की जेल भी हो सकती है.
- संवेदनशील जगहों की रिकॉर्डिंग: सुरक्षा या मिलिट्री साइट्स का वीडियो बनाना क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा और इसमें सीधे स्टेट सिक्योरिटी कानून के तहत सजा मिलेगी.
कुछ सेफ्टी गाइड्स में नेटवर्क बने रहने के लिए इमरजेंसी eSIM पैकेज लेने की भी सलाह दी गई है. इनकी कीमत 1GB के लिए लगभग 16.50 दिरहम से शुरू होकर 240 दिरहम तक है.




