कर्मचारियों के लिए शुरू की गई है यह स्कीम

संयुक्त अरब अमीरात में कर्मचारियों के लिए सटाकर के द्वारा Unemployment Insurance Scheme की शुरुवात की गई है। कर्मचारियों के लिए स्कीम बेहद ही लाभकारी है क्योंकि जॉब को जाने की स्थिति में कर्मचारी को इस स्कीम की मदद से 3 महीने के लिए मुआवजा दिया जाता है।

कब तक करा सकते हैं इस स्कीम में निवेश?

बताते चलें कि इस स्कीम में निवेश करने के लिए पर्याप्त समय देने के बाद इस स्कीम में निवेश की आखिरी तारीख 1 अक्टूबर 2023 तय की गई थी। यह भी बताया गया है कि जिन कर्मचारियों ने 1 अक्टूबर के पहले इस स्कीम में पंजीकरण नहीं कराया है उन्हें Dh400 जुर्माने के तौर पर भरना पड़ रहा है।

साथ ही अगर कोई कर्मचारी सारे जुर्माने को नहीं चुकाता है तब तक उसके लिए वर्क परमिट जारी नहीं किया जाएगा। जुर्माने की राशि कामगार की सैलरी से भी कट सकती है।

स्कीम में पंजीकरण के बाद अगर समय पर पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा?

कर्मचारियों को इस बात का ख्याल रखना होगा की स्कीम में पंजीकरण के बाद अगर समय पर पेमेंट नहीं करते हैं तो उन्हें Dh200 का भुगतान करना होगा और इंश्योरेंस पॉलिसी भी कैंसल की जा सकती है।

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