UAE Visa Update: यूएई का बड़ा फैसला, एक्सपायर हो चुके वीज़ा पर भी मिलेगी देश में एंट्री
यूएई सरकार ने उन प्रवासियों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है जो देश के बाहर फंसे हुए हैं और उनका रेसिडेंसी वीज़ा एक्सपायर हो गया है। फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटिजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट्स सिक्योरिटी (ICP) ने कहा है कि ऐसे निवासियों को वापस यूएई आने के लिए नए वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह फैसला उन लोगों के लिए लिया गया है जो हाल ही में हवाई क्षेत्र बंद होने या फ्लाइट कैंसिल होने के कारण समय पर यूएई नहीं लौट पाए।
यह नया नियम किन लोगों पर लागू होगा
अथॉरिटी ने इस नियम का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें बताई हैं। यह पूरी तरह से एक अस्थायी राहत है जो खास परिस्थितियों को ध्यान में रखकर दी गई है।
- यह नियम केवल उन निवासियों के लिए है जिनका वीज़ा 28 फरवरी 2026 या उसके बाद एक्सपायर हुआ है।
- शर्त यह है कि वीज़ा एक्सपायर होते समय वह व्यक्ति यूएई के बाहर होना चाहिए।
- यह छूट सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो फ्लाइट सस्पेंड होने या एयरस्पेस बंद होने के कारण वापस नहीं आ सके।
- इन सभी पात्र प्रवासियों को 31 मार्च 2026 से पहले यूएई में एंट्री करनी होगी।
प्रवासियों और कामगारों को इससे क्या फायदा होगा
अक्सर जब कोई प्रवासी देश के बाहर होता है और उसका वीज़ा खत्म हो जाता है, तो उसे यूएई वापस आने के लिए नए एंट्री परमिट या आउट-ऑफ-कंट्री रिन्यूअल के लिए आवेदन करना पड़ता है। इसमें काफी पैसा और समय लगता है। इस नए फैसले से उन हजारों भारतीयों और अन्य प्रवासियों को सीधा फायदा होगा जो फ्लाइट रद्द होने के कारण अपने देश या किसी अन्य जगह पर फंस गए थे।
अब उन्हें बिना किसी अतिरिक्त कागजी कार्रवाई या फीस के सीधे यूएई में एंट्री मिल जाएगी। अथॉरिटी ने साफ किया है कि यह एक अस्थायी व्यवस्था है जो केवल मौजूदा हालात को देखते हुए लागू की गई है। इसलिए सभी प्रभावित लोगों को 31 मार्च तक यूएई वापस लौटना जरूरी है ताकि उनके वीज़ा का स्टेटस सही किया जा सके।





