लोक अभियोजन ने जारी किया अलर्ट
ईद के मौके पर संयुक्त अरब अमीरात में लोग अभियोजन के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति फायरवर्क करते पाया जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। शनिवार को सोशल मीडिया के जरिए यह अपडेट दिया गया है कि fireworks में ट्रेड कानूनन अपराध है।
पर्यावरण के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए है खतरनाक
बताते चलें कि फायर वर्क पर्यावरण के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इसलिए यह जरूरी है कि व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। फायर वर्क से जुड़ा काम Federal Decree Law No. 17 of 2019 के Article 54 से जुड़ा हुआ है।
लगाया जाएगा जुर्माना और मिलेगी जेल की सजा
अधिकारियों ने यह साफ साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के फायर वर्क के इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसे सजा दिया जायेगा। मामले में आरोपी को कम से कम एक साल की जेल या Dh100,000 का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।