केवल पंजीकृत लोगों को ही है फंड इक्ट्ठा करने की अनुमति
संयुक्त अरब अमीरात में रमजान के दौरान केवल पंजीकृत लोगों को ही फंड इकट्ठा करने की अनुमति है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे फंड इकट्ठा करने की अनुमति नहीं दी गई है अगर वह ऐसा करता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने के साथ आरोपी को जेल की भी सजा हो सकती है।
बुधवार को Ministry of Community Development के दौरान इस बात की जानकारी दी है। सीनियर अधिकारियों के द्वारा इस बात की भी जानकारी दी गई है कि रेस्टोरेंट को डायरेक्टली फूड डोनेट करने की अनुमति नहीं होगी।
क्यों लिया गया है यह फैसला ?
अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि कोई भी व्यक्ति जो डोनेट करता है उसके पैसों का गलत इस्तेमाल न हो इसलिए यह फैसला लिया गया है। अगर कोई डोनेशन से जुड़े नियमों का उल्लंघन करता है तो उसपर Dh150,000 से लेकर Dh300,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ जेल की भी सजा हो सकती है।