यूएई के मानव संसाधन और अमीरातीकरण मंत्रालय (MoHRE) ने 2024 की पहली छमाही में दर्ज की गई करीब 98% श्रम शिकायतों को बिना अदालत भेजे ही सुलझा लिया। इस दौरान निजी सेक्टर और घरेलू कामगारों से 1.75 लाख से ज्यादा शिकायतें मिलीं।
मंत्रालय का कहना है कि यह उपलब्धि यूएई के श्रम बाजार की प्रतिस्पर्धा को दिखाती है। शिकायतों को जल्दी और पारदर्शी तरीके से निपटाने के लिए मंत्रालय ने आसान प्रक्रिया, गोपनीयता और निष्पक्षता पर जोर दिया है।
मुख्य बातें क्या हैं
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14 दिनों में शिकायत निपटाने का नियम: मंत्रालय को हर शिकायत पर 14 दिन में फैसला देना होता है या तो समझौता कराया जाता है, या अंतिम निर्णय जारी किया जाता है, या मामला अदालत को भेजा जाता है।
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Dh50,000 (लगभग ₹11 लाख) तक के विवाद में मंत्रालय का फैसला अंतिम माना जाता है। दोनों पक्ष चाहें तो 15 दिन के भीतर अपील कर सकते हैं।
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शिकायत दर्ज करने के लिए 30 दिन का समय मिलता है।
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यदि कोई पक्ष मंत्रालय के अंतिम निर्णय को नहीं मानता, तो मामला कोर्ट में जा सकता है।
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शिकायत किसी भी समय वापस ली जा सकती है।
यूएई ने 2024 IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में श्रम विवादों की सबसे कम दर वाले देशों में पहला स्थान हासिल किया है। मंत्रालय का कहना है कि ये कदम मालिक और कर्मचारी दोनों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और देश को रहने व काम करने के लिए बेहतर बनाते हैं।




