वीजा और आईडी से जुड़े नियमों का न करें उल्लंघन
संयुक्त अरब अमीरात में वीजा और आईडी से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर आरोपी पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। Federal Authority for Identity and Citizenship, Customs and Ports Security (ICP) ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि Emirates ID card services, residency और foreign affairs services से जुड़े नियमों के उल्लंघन में प्रतिदिन Dhs20 यानि कि 451.14 INR का जुर्माना लगाया जाएगा।
मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है कि अगर कोई व्यक्ति आईडी कार्ड के पंजीकरण में देरी करता है या फिर एक्सपायर होने के 30 दिन के अंदर रिन्यूअल नहीं करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। Dhs20,000 यानि कि ₹5,629,532.48 तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
आरोपी पर लगाया जाएगा जुर्माना
आईडी कार्ड के पंजीकरण में देरी होने पर आरोपी पर पर Dhs20 प्रतिदिन से लेकर अधिकतम Dhs1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। रेसीडेंसी और विदेशी सेवाओं से जुड़े हुए मामलों के उल्लंघन पर Dhs500 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि कुछ मामलों में आरोपियों को जुर्माने से छूट की भी व्यवस्था है। लेकिन इसके लिए जरूरी शर्तों को पूरा भी करना होता है। परमिट समय पर रिन्यू करें।