कामगारों को जॉब लॉस इंश्योरेंस स्कीम में निवेश करना जरूरी
संयुक्त अरब अमीरात में कामगारों को जॉब लॉस इंश्योरेंस स्कीम में निवेश करना जरूरी है। इसकी मदद से कामगारों को जॉब छूटने के समय आर्थिक मदद की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार Involuntary Loss of Employment Scheme (ILOE) – iloe.ae की तरफ से अब कर्मचारियों का क्लेम स्वीकार किया जा रहा है।
कर्मचारियों को अब जॉब लॉस इंश्योरेंस स्कीम में आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। कर्मचारियों को क्लेम से पहले इस बात का ख्याल रखना होगा कि नियोक्ता ने उनका वर्क परमिट कैंसिल कर दिया है।
क्लेम के लिए ऑनलाईन भी कर सकते हैं आवेदन
अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि क्लेम के लिए ऑनलाईन आवेदन भी किया जा सकता है। ILOE account में लॉगिन कर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। फिर claim submission form भरना होगा। फिर contract termination डिटेल्स भरना होगा। अपना डिटेल भरकर आसानी से इंश्योरेंस रकम के लिए क्लेम कर सकते हैं।