कामगारों को नौकरी प्रदान करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज का होना जरूरी है। संयुक्त अरब अमीरात सहित किसी भी देश में जाने वाले कामगारों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि प्रॉपर दस्तावेज पर ही उनकी नौकरी लगे। यूएई के MOHRE के द्वारा इसी तरह के मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है।
एक साल की हो सकती है जेल
इस मामले में अधिकारियों के द्वारा कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से नौकरी प्रदान करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। Ministry of Human Resources and Emiratisation ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर संस्थानों के नियुक्ताओं को वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए। घरेलू कामगारों को भी वैध वर्क परमिट पर नौकरी देना चाहिए।
MOHRE के द्वारा यह साफ साफ कहा गया है कि Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs, and Port Security (ICP) के साथ मिलकर अवैध तरीके से काम करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कामगारों को नौकरी वैध डॉक्यूमेंट के आधार पर ही देनी चाहिए।