UAE में फंसे प्रवासियों की नौकरी और सैलरी पर आया नया अपडेट, जानिए क्या कहता है कानून
हवाई क्षेत्र बंद होने और उड़ानों के रद्द होने के कारण जो प्रवासी छुट्टी पर अपने देश गए थे और वहीं फंस गए हैं, उनके लिए यह एक अहम खबर है। UAE के श्रम कानून के तहत नौकरी की सुरक्षा और सैलरी को लेकर नए दिशा-निर्देश सामने आए हैं। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, MoHRE और कानूनी विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि इस आपात स्थिति को एक ‘वैध कारण’ माना जाएगा और किसी भी कर्मचारी को मनमाने ढंग से नौकरी से नहीं निकाला जा सकता।
क्या लगातार छुट्टी के कारण नौकरी जा सकती है?
UAE के Labour Law के अनुच्छेद 44 के तहत, अगर कोई कर्मचारी बिना किसी ठोस कारण के लगातार 7 दिन या साल में 20 दिन अनुपस्थित रहता है, तो कंपनी उसे बिना नोटिस के निकाल सकती है। लेकिन मौजूदा स्थिति को लेकर नियम अलग हैं। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, हवाई क्षेत्र का बंद होना और उड़ानों का रद्द होना ‘Force Majeure’ या एक जायज कारण है। अगर आप उड़ान रद्द होने की वजह से वापस नहीं आ पा रहे हैं, तो इसे लापरवाही नहीं माना जाएगा। कंपनियां इस स्थिति में आपको सीधे तौर पर नौकरी से बर्खास्त नहीं कर सकती हैं।
सैलरी और छुट्टियों का कैसे होगा हिसाब?
अगर कोई कर्मचारी घर से काम (Remote Work) कर सकता है और उसे कंपनी से मंजूरी मिल गई है, तो वह अपनी पूरी सैलरी पाने का हकदार है। लेकिन जिन लोगों का काम ऑफिस या फील्ड में शारीरिक मौजूदगी की मांग करता है, उनके लिए कंपनियों को कुछ विकल्प दिए गए हैं। कंपनी आपकी अनुपस्थिति को आपके सालाना छुट्टी (Annual Leave) के कोटे से काट सकती है। इसके अलावा, कंपनी अपनी मर्जी से पेड लीव दे सकती है या फिर आपसी सहमति से अस्थायी अनपेड लीव (Unpaid Leave) का विकल्प चुन सकती है।
वीज़ा और जुर्माने को लेकर सरकार ने दी राहत
ICP ने वीज़ा नियमों में प्रवासियों को बड़ी राहत दी है। जिन लोगों का वीज़ा 28 फरवरी 2026 या उसके बाद समाप्त हो गया है, उनका ओवरस्टे जुर्माना माफ कर दिया गया है। ऐसे प्रवासियों को 31 मार्च 2026 तक वापस UAE आने की छूट दी गई है। इस दौरान वापस लौटने पर आपकी रेजिडेंसी सुरक्षित रहेगी और आप एयरपोर्ट पर ही अपना स्टेटस रेगुलराइज कर सकेंगे। इसके अलावा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने वालों को कम से कम एक साल की जेल और 1 लाख दिरहम का जुर्माना भरना होगा।




