हाल ही में बजट पेश हुई थी जहां पर बहुत सारे सेक्टर्स में घटोतरी और बढ़ोतरी हुई है और साथ ही में बहुत सारे कन्फ्यूजन भी लोगों के बीच आयी है जैसे कि क्या एनआरआई को 240 दिनों से लगातार विदेश में है तो क्या उन्हें टैक्स को चुकाना होगा या नहीं।
हालांकि अजय भूसन पांडेय जो की रेवेन्यू सेक्रेक्टरी हैं उनका कहना है कि यदि कोई यूएई में रेजिडेंट विसा लिए हुए है तो वो टैक्स चुकाने से बच सकता है ।इनका कहना हैं कि यदि कोई 182 दिन लगातार बाहर रहता है तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत वो नोन रेजिडेंस बन सकता है लेकिन अब इसमें बदलाव आई है अब 240 दिनों वाले लोग नॉन रेजिडेंट होंगे।
तो आयिए जानते है की कब कब टैक्स कटेगी तो आयिये जानते है इसे अगले के पक्तियों में।तो मामला यह की यदि कोई व्यक्ति किसी भी देश का रेजिडेंट नहीं है और उसने एक साथ 183 दिन कहीं विदेश में रहा है तो वह एनआरआई कहलाएगा और उसे भारत का वासी भी केहलाएगा और उसे टैक्स चुकाना होगा।
दूसरा की यदि कोई व्यक्ति कभी अमेरिका और चाइना और दुबई में रहता है तो इस केस में भी वह भारत का वासी ही कहलाएगा और इन्हे भी टैक्स चुकाना होगा।
तो चलिए जानते है यह सारी बदलाव क्यों हुई ।जैसा कि हमलोग जानते है कि कई लोग सिर्फ एनआरआई स्टेटस को बना कर रखने के लिए वे लोग 182 दिन विदेश में रहते थे ताकि वो बच सके टैक्स से तो इन्हीं सब चीजों को मद्दे रखते हुए सरकार ने ऐसी फैसले ली है।लेकिन हां जिनके पास वैध्य रेजिडेंस वीसा होगी उन्हें ही टैक्स को टैक्स से बचाव होगी।
नवीन शर्मा जो कि ऑडिट and advisory सर्विस फोकस ग्रुप के हेड एकाउंटिंग है उन्होंने इसे लोगों के सिर पर एक टेंशन बताई है उन्होंने कहा कि आज कल लोग बिज़नेस के फैलाव में बाहर जाते है लेकिन अब ऐसे नियम सब लोगों के सिर में दर्द पैदा कर रही है।
अब लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा जैसे कहीं वो स्टेटस ना खो दे।लोग सरकार को इसपर फिर से विचार करने को कह रही है अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इसमें बदलाव लाएगी।यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरुर करें।यदि किसी टाइप कि अभी भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें comment करकर बताये और साथ ही बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही खबरों के लिए।