पूरी खबर एक नज़र,
- नए कानून के मुताबिक पब्लिक होलीडे के दिन कामगार को छुट्टी देना आवश्यक
- कर सकते हैं शिकायत
नए कानून के मुताबिक पब्लिक होलीडे के दिन कामगार को छुट्टी देना आवश्यक
संयुक्त अरब अमीरात में नए कानून के मुताबिक पब्लिक होलीडे के दिन कामगार को छुट्टी देना आवश्यक है। अगर किसी कारणवश कामगार को मजबूरी में काम करना ही पड़ता है तो उसके लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं।
बताते चलें कि अगर कामगार पब्लिक हॉलीडे के दिन काम करता है तो उसे हरेक दिन के बदले में छुट्टी या वेतन देना अनिवार्य है।
यहां करें शिकायत
अगर नियुक्ति बाबत किसी तरह की लापरवाही करता है या किसी तरह की शिकायत के लिए Ministry के hotline नंबर 800 60 पर संपर्क किया जा सकता है। साथ ही MOHRE app डाउनलोड करके शिकायत की जा सकती है। www.mohre.gov.ae पर भी कंप्लेन कर सकते हैं।