श्रम कानून में बदलाव कामगारों के लिए वरदान साबित होगा
UAE में किया गया श्रम कानून में बदलाव कामगारों के लिए वरदान साबित होगा। यह संसोधन कामगारों को काफी सहूलियत प्रदान करेगा। 2 फरवरी, 2022 से यह सारा नियम लागू हो जाएगा।
पार्ट टाइम काम करते वक्त एक से अधिक नियोक्ता के साथ काम कर सकता है कामगार
अब कामगार पार्ट टाइम काम करते वक्त एक से अधिक नियोक्ता के साथ काम कर सकता है। अगर कोई कामगार कम समय के लिए कोई काम करता है तो वह अपने बाकी समय में दूसरा काम भी कर सकता है।
एक्सपायर कॉन्ट्रैक्ट वाले कामगार को भी आसानी से हायर किया जा सकता है
इस कानून की मदद से एक्सपायर कॉन्ट्रैक्ट वाले कामगार को भी आसानी से हायर किया जा सकता है। नियोक्ता भी अपना बिजनेस अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं।