पूरी खबर एक नजर,
- काम छोड़ने का सही कारण नहीं बताया तो लगेगा बैन
- बिना नोटिस के भी काम छोड़ सकता है कामगार
- यह होगी शर्त
कोई कामगार काम छोड़ने का सही कारण नहीं बताता है तो उसपर बैन लग सकता है
मिली जानकारी के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट के पहले अगर कोई कामगार बिना किसी वाजिब कारण के अगर नौकरी छोड़ता है तो उस पर बैन लगाया जा सकता है।
बता दें कि UAE labour law के मुताबिक कामगार को कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने तक काम करना अनिवार्य है।
कानून के खिलाफ है बिना कॉन्ट्रैक्ट के समाप्त हुए काम छोड़ना
प्रवासी कामगार को बिना कॉन्ट्रैक्ट के समाप्त हुए काम छोड़ना कानून के खिलाफ है। इसीलिए सभी कामगारों से नियमों के पालन करने और कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने तक काम करने की अपील की गई है।
कॉन्ट्रैक्ट के समाप्त होने के पहले ही काम छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा तो क्या करना होगा?
लेकिन फिर भी कामगारों की मानें तो कई बार ऐसी समस्या आ जाती है जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट के समाप्त होने के पहले ही काम छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। इस अवस्था में कम से कम 30 दिन और ज्यादा से ज्यादा 90 दिन पहले नोटिस देना होगा।
इन सभी स्थिति में कामगार बिना नोटिस के ही काम छोड़ सकता है
लेकिन Article 45 मे कुछ ऐसे भी नियम हैं जिनके अनुसार बिना नोटिस दिए ही कामगार नौकरी छोड़ सकता है। अगर कामगार से कॉन्ट्रैक्ट के ठीक उलट काम कराया जाता है, कामगार की शारीरिक और मानसिक स्थिति काम करने में सक्षम नहीं है, कामगार के साथ बदसलूकी की जा रही है, कामगार को कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सुविधा नहीं दी जा रही है जिसका वह हकदार है। इन सभी स्थिति में कामगार बिना नोटिस के ही काम छोड़ सकता है।