अधिकतम सात साल की जेल की सजा
UAE Public Prosecution ने बताया कि Article 351 of the Federal Penal Code के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी को लिखित या मौखिक रूप से धमकी देता है कि वह खुद को या किसी भी दूसरे को इसी तरह की हानि पहुंचाए तो उसे अधिकतम सात साल की जेल हो सकती है।
जेल और जुर्माना तय
वहीँ अगर कोई व्यक्ति किसी को किसी दूसरे के खिलाफ कोई अपराध करने पर मजबूर करता है तो उसे भी जेल की सजा दी जाएगी। अगर कोई किसी को लिखित मौखिक या किसी भी तरह से डराने या धमकाने की कोशिश करता है तो उसे एक साल की जेल और Dh1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।