हेल्थ इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य
अगर आप दुबई में वर्क visa पर काम कर रहे हैं तो आपको कुछ नियमों को जानना अनिवार्य है नहीं तो आप कंपनी के द्वारा दिए गए लाभ को उचित तरीके से नहीं उठा पाएंगे।
कर्मचारी के परिवार का मेडिकल इंश्योरेंस स्पॉन्सर के द्वारा करवाया जाता है
यह बताया गया है कि labour law के तहत कर्मचारी का मेडिकल इंश्योरेंस नियोक्ता करवाता है और कर्मचारी के परिवार का मेडिकल इंश्योरेंस स्पॉन्सर के द्वारा करवाया जाता है।
कानूनी रूप से उसके लिए बाध्य नहीं
वहीं नियोक्ता अगर चाहे तो अपनी मर्जी से कर्मचारी की पूरे परिवार का मेडिकल इंश्योरेंस करा सकता है लेकिन वह कानूनी रूप से उसके लिए बाध्य नहीं होगा।
अबू धाबी और दुबई में हेल्थ इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य
बताते चलें कि अलग-अलग Emirate में health insurance पर अलग-अलग कानून है। जैसे कि अबू धाबी और दुबई में हेल्थ इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य है और कई जगहों पर अनिवार्य नहीं है।