- इस्लामिक पर्सनल लॉ में किया बड़े बदलाव
संयुक्त अरब अमीरात ने इस्लामिक पर्सनल लॉ में किया बड़े बदलाव जिस के तहत बिना शादी के साथ में रहने की इजाजत होगी। साथ ही शराब पर प्रतिबंधों में ढिलाई दी है और ऑनर किलिंग को अपराध की श्रेणी में रखा है।
- मुस्लिमों के शराब की छूट
बता दें अब 21 साल या उससे ऊपर के किसी पर शराब पीने, बेचने या रखने के लिए पैसा नहीं लगेगा। नए नियमों के तहत जिन मुस्लिमों के शराब पीने पर प्रतिबंध था उन्हें शराब पीने की छूट दी गई। इसके अलावा ‘बिना शादी के साथ में रहने’ की भी आजादी दी गई है।
- ऑनर किलिंग अपराध की श्रेणी में
ऑनर किलिंग को अपराध की श्रेणी में रखा गया है ,बता दें इसमें अगर कोई शख्स अपनी किसी महिला रिश्तेदार पर हमला करने के बाद सिर्फ इसलिए बच जाता था अगर वो यह साबित कर दे कि वह महिला घर के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही थी।GulfHindi.com