• इस्लामिक पर्सनल लॉ में किया बड़े बदलाव

संयुक्त अरब अमीरात ने इस्लामिक पर्सनल लॉ में किया बड़े बदलाव जिस के तहत बिना शादी के साथ में रहने की इजाजत होगी। साथ ही शराब पर प्रतिबंधों में ढिलाई दी है और ऑनर किलिंग को अपराध की श्रेणी में रखा है।

uae personal law amendment: लिवइन में रहने, शराब पीने की छूट...UAE ने इस्लामी कानूनों में किए बड़े बदलाव - uae allows unmarried couples to live together and alcohol consumption, made big changes

  • मुस्लिमों के शराब की छूट

बता दें अब 21 साल या उससे ऊपर के किसी पर शराब पीने, बेचने या रखने के लिए पैसा नहीं लगेगा। नए नियमों के तहत जिन मुस्लिमों के शराब पीने पर प्रतिबंध था उन्हें शराब पीने की छूट दी गई। इसके अलावा ‘बिना शादी के साथ में रहने’ की भी आजादी दी गई है। 

UAE ने इस्लामिक कानून में कर दिए बड़े बदलाव,शराब पीने की छूट, और बिना शादी किए... | देश-विदेश | Humlog

  • ऑनर किलिंग अपराध की श्रेणी में 

ऑनर किलिंग को अपराध की श्रेणी  में रखा गया है ,बता दें इसमें अगर कोई शख्स अपनी किसी महिला रिश्तेदार पर हमला करने के बाद सिर्फ इसलिए बच जाता था अगर वो यह साबित कर दे कि वह महिला घर के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही थी।GulfHindi.com

बिहार से हूँ। बिहार होने पर गर्व हैं। फर्जी ख़बरों की क्लास लगाता हूँ। प्रवासियों को दोस्त हूँ। भारत मेरा सबकुछ हैं। Instagram पर @nyabihar तथा lov@gulfhindi.com पर संपर्क कर सकते हैं।

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