कामगारों को काफी सहूलियत मिलने वाली है
UAE में अब कामगारों को काफी सहूलियत मिलने वाली है। संयुक्त अरब अमीरात में नए लेबर लॉ के मुताबिक कई सारे बदलाव किए हैं। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए यह नियम 2 फरवरी, 2022 से लागू भी हो जायेगा।
नियोक्ता का कर्तव्य और कर्मचारी को जिम्मेदारी इस कानून के तहत बखूबी से समझाई गई है
बताते चलें कि नियोक्ता का कर्तव्य और कर्मचारी को जिम्मेदारी इस कानून के तहत बखूबी से समझाई गई है। एक निश्चित समय के बाद नियोक्ता काम नहीं करवा सकता है। काम खतम होने के बाद कामगार को यूएई छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकता।
काम के दौरान कामगारों की सुरक्षा हो सके ऐसे उपकरण का इस्तेमाल करना होगा
वहीं Executive Regulations of this Decree-Law के बनाए नियमों का पालन करना आवश्यक है। काम के दौरान कामगारों की सुरक्षा हो सके ऐसे उपकरण का इस्तेमाल करना होगा। नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि काम की जगह सुरक्षित और सहज हो।
साथ ही healthcare costs, insurances, contributions और securities कोस्ट भी देना होगा। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने पर end-of-service certificate का चार्ज देना होगा।