नया Re-entry permit है प्रवासियों के लिए खास
संयुक्त अरब अमीरात में सरकार के द्वारा ऐसी कोशिशें की जाती है ताकि प्रवासियों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। इसी कड़ी में एक नया re-entry permit लॉन्च किया गया है। इस परमिट की मदद से अगर प्रवासी अरब से 6 महीने से अधिक भी बाहर रहता है तो उसे प्रवेश की अनुमति होगी। अगर आवेदन स्वीकार कर ली जाती है तो अनुमति के 30 दिन के अंदर प्रवेश करना अनिवार्य होगा।
कहा गया है कि ग्राहक यूएई से 180 दिन बाहर रहने के बाद इस परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इसका आवेदन यूएई के बाहर से ही होना चाहिए।
बताते चलें कि अगर कोई व्यक्ति 180 दिनों से अधिक बाहर रह जाता है तो उसकी Residency अपने आप कैंसिल हो जाती है। हालांकि, यह नियम Golden Visa धारकों पर लागू नहीं होता है, यानी कि 6 महीने से अधिक यूएई से बाहर रहने की स्थिति में गोल्डन वीजा धारकों का रेसीडेंसी कैंसल नहीं होता है।
आइए नए Re-entry permit के बारे में जानते हैं विस्तार से।
कौन कर सकता है इस नए re-entry permit के लिए आवेदन और कितना लगेगा शुल्क?
आवेदक के पास अगर valid UAE visa जो कि देश से 180 दिन से अधिक बाहर रह चुका है वह इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। लेकिन इससे पहले आप को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपका वीजा स्टेटस एक्टिव है और आपका रेसीडेंसी एक्सपायर्ड नहीं है।
वहीं अगर बात शुल्क की करें तो इस सेवा के लिए आपको Dh800 चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा Dh150 भी लिया जाएगा यानी कि Dh950 चुकाना पड़ेगा।
कैसे करें आवेदन?
इस परमिट के लिए आप ICP website या service centres, पंजीकृत ट्रैवल एजेंट की मदद से आवेदन कर सकते हैं। इसे ‘smart services’ के अंदर ‘Issue permit for staying outside UAE over 6 months’ के नाम से इसमें आवेदन किया जा सकता है। इसमें आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, आईडी और पासपोर्ट नंबर सहित बेसिक डिटेल भरकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
वहीं ICP website के मुताबिक यह परमिट आवेदक को ईमेल के जरिए भेज दिया जाएगा। अगर किसी कारणवश आप आवेदन के बाद परमिट को कैंसल करना चाहते हैं तो Dh800 शुल्क रिफंड कर दिया जाएगा।