MOHRE ने दी अहम जानकारी
संयुक्त अरब अमीरात में अगर आप किसी घरेलू कामगार को काम पर रखते हैं तो ऐसी भी सिद्धियां होती हैं जिनमें आपकी असंतुष्टि पर फुल रिफंड मिल जायेगा। कुछ मामलों में आपको recruitment cost यानि कि नियुक्ति शुल्क मिल जाता है। Ministry of Human Resources and Emiratisation (MOHRE) ने सोशल मीडिया के द्वारा इस बात की जानकारी दी है।
2 साल यानी कि 24 महीने के लिए कामगार की वारंटी देनी होगी
मंत्रालय ने इस बात की मंजूरी दे दी है कि कंपनियों को न्योता को 2 साल यानी कि 24 महीने के लिए कामगार की वारंटी देनी होगी। अगर कामकाज बीच में काम करना बंद कर देता है या फिर वह काम के लिए उपयुक्त नहीं होता है तो उसके लिए मुआवजा देना होगा।
भाग गया कामगार तो मिलेगा मुआवजा
अगर कामगार दो साल के लिए नियुक्त किया जाता है और वह काम छोड़कर भाग जाता है तो ऐसी स्थिति में कंपनी नियोक्ता को मुआवजा देगी। ऐसे कई मामलों में देखा जाता है कि कामगार अपने नियोक्ता को छोड़कर भाग जाते हैं।