एक नजर पूरी खबर
- यूएई आने-जाने वालों को मिली नई छूट
- रेजिडेंट रिटर्न प्रोग्राम का दूसरा चरण शुरू
- करना होगा प्रावधान में जारी सभी जरूरी नियमों का पालन
देश के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप, नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनसीईएमए) और फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप (आईसीए) ने रेजिडेंट रिटर्न प्रोग्राम के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है।
गौरतलब है कि बुधवार 12 अगस्त, 2020 तक वर्तमान में आईसीए के पंजीकरण और स्वीकृतियां अब यूएई के निवासियों के लिए देश वापस आने के लिए अनिवार्य नहीं होंगी और निवासियों की वापसी के लिए पूर्व Approval स्वचालित रूप से प्रदान किए जाएगा। बता दे यह निर्णय गर्मियों की छुट्टियों के तहत लिया गया है, क्योंकि नए शैक्षणिक साल की शुरुआत निकट है और देश भर में व्यापार, सेवाओं और अवकाश पर प्रतिबंधों में आसानी होती है।
वहीं यूएई के निवासियों की वापसी की सुविधा के लिए फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप ने अपने पंजीकरण और Approval को स्वचालित पूर्व-Approval के साथ बदलने की पहल की है, जिससे आवेदन जमा करने की आवश्यकता होती है। प्राधिकरण निवासियों को अपना व्यक्तिगत डेटा (यूएई आईडी नंबर, पासपोर्ट नंबर, राष्ट्रीयता) सुनिश्चित करने की सलाह देता है, जो यात्रा प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए https://uaeentry.ica.gov.ae पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं।
बता दे यह कदम वैकल्पिक है और उन निवासियों के लिए है जो पहले से जमा किए गए परमिट के साथ यात्रा दस्तावेजों को सत्यापित करना चाहते हैं। यूएई लौटने वालों को देश में मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से अनिवार्य कोविड-19 टेस्ट जरूर दिखाना होगा।
साथ ही सभी एहतियाती और निवारक उपाय यूएई के निवासियों पर देश में उनके आगमन पर लागू होगा, जो आगमन पर एक पीसीआर परीक्षण लेने, यह समय सीमा तक क्वारंटाइन करने और स्वास्थ्य व सुरक्षा उद्देश्यों के लिए अल होस्न एप्लिकेशन को डाउनलोड करने सहित प्रोटोकॉल के अनुसार लागू होंगे।GulfHindi.com