विदेशी नागरिक अपने परिवारजनों के लिए वीजा का प्रबंध कर सकते हैं। यानी कि उन्हें यह अधिकार दिया जाता है कि वह अपने परिजनों को स्पॉन्सर कर सकते हैं और यह भी में रख सकते हैं। यूएई में रहने वाले व्यक्ति को अगर रेजिडेंस परमिट प्राप्त हो गया है तो वह अपने परिवार जनों को भी यूएई में बुला सकते हैं।

कितनी तय की गई है उम्र?
विदेशी नागरिक अपने पति पत्नी या फिर बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। ध्यान रखना होगा की बेटे की उम्र 25 वर्ष से कम होनी चाहिए और बेटी अविवाहित होनी चाहिए। इस बात का भी ख्याल रखें कि परिजनों का रेजिडेंस परमिट इतने दिन के लिए ही वैलिड होता है जितने दिन के लिए स्पॉन्सर का वीजा वैध होगा।
जिन प्रवासी को यूएई में Green Residence Permit मिल गया है वह अपने फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। इस बात का ख्याल रखना होगा कि परिवार जनों की रेजिडेंस की वैलिडिटी स्पॉन्सर करने वाले से अधिक नहीं होनी चाहिए।





