संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले प्रवासियों के साथ कई बार ऐसा होता है कि वह ओवरस्टे कर लेते हैं जिसके बाद जुर्माना चुकाने की नौबत आ जाती है। ओवरस्टे करने वाले प्रवासियों को प्रतिदिन Dh50 का जुर्माना लगाया जाता है इसके साथ ही उन्हें कई और तरह के जुर्माने भी चुकाने पड़ जाते हैं। प्रवासियों को इस बात का ख्याल रखना होगा की जुर्माना चुकाने के बाद भी यूएई से बाहर जाने के लिए उन्हें एग्जिट परमिट या आउट पास लेने की जरूरत पड़ती है।
एग्जिट परमिट लेने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की होती है जरूरत
यात्रियों को exit परमिट लेने के लिए Personal photo, Passport copy, Entry visa या Residence visa की जरूरत होती है। इसके साथ ही Request fees: Dh200 या Electronic service fee: Dh150 का भुगतान करना होता है।
प्रवासी अपने नजदीकी Amer Centre में जाकर एक्जिट परमिट के लिए आवेदन कर सकता है। User ID का इस्तेमाल कर वेबसाईट पर लॉगिन कर सकते हैं। फिर अपना डॉक्यूमेंट जमा करके वेरिफाई कर सकते हैं। फिर शुल्क जमा कर सकते हैं।