आज 15 जून से संयुक्त अरब अमीरात में सारे कामगारों को सीधा धूप में दोपहर के 12:30 से लेकर 3:00 बजे तक काम नहीं कराने के लिए सारे कंपनी को आदेश जारी कर दिया गया है.
नए निर्णय के अनुसार इस समय के अंतराल में कामगारों को काम पर नहीं रखा जा सकता है और उन्हें इस वक्त के दौरान एक छायादार जगह प्रदान करना होगा जहां कामगार विश्राम कर सकेंगे.
नए निर्णय के अनुसार रोजाना के कार्य करने के भक्तों को सुबह और शाम के 2 शिफ़्ट में मिलाकर भी 8 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगर कामगार 24 घंटे में 8 घंटा से ज्यादा कुछ भी काम करता है तो उसे ओवरटाइम के रूप में पेमेंट करना अनिवार्य होगा.
ओवरटाइम फेडरल कानून के श्रमिक गाइडलाइन के अनुसार होगा. जिसमें कहा गया है कि इन परिस्थितियों में ओवरटाइम असल मानदेय का 30% होना चाहिए.
उन कंपनियों को इस कानून से बाहर रखा गया है जो अति जरूरी कार्य पर लगी हुई है और जिन कार्यों को रोक पाना इन समय में संभव ना हो जैसे कि सड़क निर्माण, वाटर पाइप का रिपेयरिंग, पेट्रोल पंप कारीगरी या इससे संबंधित कार्य, सीवेज के पाइप का कार्य, या इलेक्ट्रिकल पर चल रहा कार्य इस निर्णय से बाहर रखे गए हैं.
साथ साथ उन प्रोजेक्ट को भी इस निर्णय से बाहर रखा गया है जिनके वजह से ट्रैफिक के संचालन पर प्रभाव पड़ सकता है, बिजली या पानी के सप्लाई में प्रभाव पड़ सकता है.
सारे कंपनी को आदेश दिया गया है कि वह अपने कामगारों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था करें और इसके साथ ही कार्यस्थल पर नमक और नींबू जैसे चीजों की भी व्यवस्था करें. कार्य स्थल पर FIRST AID KIT अनिवार्य है.
अगर कोई भी कंपनी जारी किए गए गाइडलाइन को नहीं मानती है तो उसके ऊपर 5000 DH प्रति कामगार के हिसाब सेजुर्माना लगाया जाएगा.GulfHindi.com