प्राईवेट सेक्टर कंपनियों के लिए दिशा निर्देश
संयुक्त अरब अमीरात में अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो यह खबर जरूर जानें। Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) ने घोषणा की है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के लिए यह जरूरी है कि वह अपने अमीराती कर्मचारियों का यूएई के pension and social security system में पंजीकरण कराएं।
लगाया जाएगा जुर्माना भी
यह भी कहा गया है कि इस सिस्टम में पंजीकरण से कर्मचारी समेत नियोक्ता का भी फायदा होता है। इसमें पंजीकरण अनिवार्य है। हालांकि इसमें पंजीकरण नियोक्ता की जिम्मेदारी है लेकिन कर्मचारी का भी फर्ज है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसका पंजीकरण हुआ है। General Pension and Social Security Authority (GPSSA) ने यह भी कहा है कि पंजीकरण न कराने की स्थिति में जुर्माना भी लगाया जाएगा।
पंजीकरण की पूरी जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की
मंत्रालय ने अपने बयान में गुरुवार को इस बात की पुष्टि कर दी है कि अमीराती कर्मचारियों का इस सिस्टम में पंजीकरण हो इस बात की पूरी तरह जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर कंपनियों का है। ध्यान रहे कि यह काम वर्क परमिट जारी होने के 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए।