लोक अभियोजन ने चेतावनी दी
संयुक्त अरब अमीरात लोक अभियोजन ने चेतावनी देते हुए यह बताया है कि किसी भी व्यक्ति के प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाना आरोपी पर भारी पड़ सकता है। पब्लिक या प्राइवेट प्लेस पर किसी का फोटो या वीडियो बनाना। किसी भी माध्यम से नुकसान पहुंचाने के लिए किसी तरह का पोस्ट करना कानूनन अपराध है।
जेल और भारी जुर्माना तय
इसके अलावा लोगों की लोकेशन की जानकारी रखना भी गैर कानूनी है। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 6 महीने जेल और Dh150,000 से Dh500,000 के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है।
नुकसान पहुंचाने के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल किया जाता होता है तो आरोपी पर एक साल जेल और Dh250,000 से Dh500,000 के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है।