पकड़े जाने पर भारी जुर्माना और जेल का प्रावधान है
यूएई में भीख मांगना जुर्म है। इस तरह मामलों में पकड़े जाने पर भारी जुर्माना और जेल का प्रावधान है। UAE लोक अभियोजन अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है और लोगों को चेतावनी देते हुए बताया है कि इस तरह की हरकत में उनकी मदद बिल्कुल ना करें। इसके अलावा ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी जो समूह बनाकर भीख मांगने का काम करते हैं।

6 महीने की जेल और एक लाख दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है
ध्यान रखें कि Article 476 of the Federal Decree-Law No. 31 of 2021 on Promulgating Penal Code (Law of Crimes and Penalties) के मुताबिक 2 – 3 लोगों किसान समूह बनाकर इस तरह की हरकत करने पर 6 महीने की जेल और एक लाख दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि लोगों को काम देने के नाम पर लालच देकर लाया जाता है और उनसे यह सारे काम करवाए जाते हैं। इन मामलों में भी आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसीलिए प्रवासियों को भी सलाह दी जाती है कि बाहर काम पर तब तक न जाएं जब तक काम की पूरी जानकारी न हो।


