बच्चों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बनाए गए हैं नियम

दुबई में अपने बच्चे को अकेले पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा की अनुमति के पहले नियमों को जानना आवश्यक है। बच्चों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अकेले आवागमन की अनुमति देना किसी भी पेरेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल फैसला है। लेकिन ऐसा करने से पहले सभी तरह की गाइड लाइन बच्चों को भी समझा देना चाहिए।

बताते चलें कि RTA (Roads and Transport Authority) के द्वारा दी गई जानकी के अनुसार माइनर्स के यात्रा को लेकर बहुत ही स्पष्ट कानून बनाया गया है।

क्या हैं नियम?

बताते चलें कि इस नियम के अनुसार 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अकेले पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। उनके साथ पेरेंट्स या कोई भी गार्डियन होने ही चाहिए।

जिनकी उम्र 8 से लेकर 11 वर्ष है उन्हें inter-city buses को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अकेले आवागमन की अनुमति है लेकिन इसके लिए पेरेंट्स से स्लिप लेना होगा। 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे आसानी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अकेले ही यात्रा कर सकते हैं।

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