UAE सरकार ने रमजान 2026 के लिए जारी किए सख्त नियम, खाने की चीजें महंगी बेचने पर लगेगा 10 लाख दिरहम का जुर्माना

Praggya Singh sabal11 February 20262 min read27 viewsExpat Issues

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में सरकार ने रमजान 2026 के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। Ministry of Economy ने साफ किया है कि पवित्र महीने के दौरान खाने-पीने की चीजों के दाम नहीं बढ़ने दिए जाएंगे। इसके लिए एक खास निगरानी सिस्टम लागू किया गया है जो बाजारों पर नजर रखेगा। अधिकारियों ने चेताया है कि नियमों का पालन न करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

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इन 9 चीजों के दाम नहीं बढ़ा सकेंगे दुकानदार

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सरकार ने 9 जरूरी कैटेगरी तय की हैं जिनके दाम बिना मंजूरी के नहीं बढ़ाए जा सकते। इनमें कुकिंग ऑयल, अंडे, डेयरी प्रोडक्ट्स, चावल, चीनी, चिकन, दालें, ब्रेड और गेहूं शामिल हैं। डिजिटल टूल के जरिए 90 प्रतिशत व्यापार पर नजर रखी जा रही है। अगर किसी दुकानदार को दाम बढ़ाना है तो उसे मंत्रालय से मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा दो बार दाम बढ़ाने के बीच में छह महीने का अंतर होना जरूरी है।

नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने का प्रावधान

कीमतों में हेराफेरी करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। अगर कोई दुकानदार जमाखोरी या ज्यादा दाम वसूलता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी।

  • बड़ी गड़बड़ी पर 10 लाख एईडी (AED) तक का जुर्माना लग सकता है।
  • सामान्य उल्लंघनों के लिए जुर्माना 5,000 से 1,00,000 एईडी के बीच होगा।
  • अगर कोई बार-बार गलती करता है तो जुर्माना दोगुना होगा और दुकान बंद भी की जा सकती है।

उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए हॉटलाइन नंबर 800 1222 पर कॉल कर सकते हैं।

जकात और काम के घंटे हुए तय

UAE Council for Islamic Affairs ने इस साल के लिए दान की दरें भी तय कर दी हैं। जकात अल फितर 25 एईडी प्रति व्यक्ति होगा। जो लोग रोजा रखने में असमर्थ हैं, उनके लिए फितरा 20 एईडी प्रतिदिन है। इफ्तार मील की कीमत कम से कम 20 एईडी रखी गई है। इसके साथ ही रमजान के दौरान सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में काम के घंटे दो घंटे कम कर दिए जाएंगे।

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