UAE Ramadan Rules: ओवरटाइम का पैसा नहीं देने पर कंपनी पर लगेगा 50000 का जुर्माना, ऐसे करें क्लेम
UAE में काम करने वाले लाखों प्रवासियों के लिए रमजान 2026 को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमिराटाइजेशन (MoHRE) ने स्पष्ट कर दिया है कि रमजान के दौरान काम के घंटे कम किए जाएंगे। अगर कोई कंपनी कर्मचारियों से तय समय से ज्यादा काम करवाती है, तो उसे कानूनी रूप से ओवरटाइम माना जाएगा और उसका अलग से पैसा देना होगा।
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रमजान में काम के घंटे और नियम
मंत्रालय के अनुसार, प्राइवेट सेक्टर के सभी कर्मचारियों के लिए काम के घंटों में सीधे दो घंटे की कटौती की गई है। यह नियम उन लोगों पर भी लागू है जो रोजा नहीं रखते हैं। अब कर्मचारियों को दिन में 8 घंटे की जगह सिर्फ 6 घंटे काम करना होगा। हफ्ते में कुल काम के घंटे 48 से घटाकर 36 कर दिए गए हैं। इसके अलावा, 23 फरवरी 2026 के अपडेट के मुताबिक, ईद उल फितर की छुट्टियां 19 मार्च 2026, गुरुवार से शुरू होने की उम्मीद है।
ओवरटाइम का हिसाब और सैलरी
अगर आपको 6 घंटे के बाद भी काम करना पड़ता है, तो आपको अतिरिक्त वेतन पाने का अधिकार है। लेबर लॉ के आर्टिकल 19 के तहत इसके साफ़ नियम हैं।
- दिन में ओवरटाइम: अपनी सामान्य प्रति घंटा सैलरी के साथ 25% एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा।
- रात का ओवरटाइम: अगर काम रात 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच होता है, तो 50% एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा।
- छुट्टी के दिन काम: अगर साप्ताहिक छुट्टी के दिन काम करना पड़ा, तो या तो एक दूसरी छुट्टी मिलेगी या फिर बेसिक सैलरी पर 50% एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा।
पैसा नहीं मिलने पर ऐसे करें शिकायत
अगर कोई एम्प्लॉयर एक्स्ट्रा काम का पैसा देने से मना करता है, तो कर्मचारी अपना हक़ मांग सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने काम के घंटों का सबूत, जैसे टाइमशीट या ईमेल, इकठ्ठा करें। इसके बाद MoHRE App पर जाकर ‘My Salary Complaint’ विकल्प चुनें। यह सिस्टम आपकी पहचान गुप्त रखता है ताकि नौकरी पर खतरा न आए। नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर 50,000 दिरहम तक का जुर्माना लग सकता है और उनके नए वर्क परमिट भी रोके जा सकते हैं।




