कामगारों की सुरक्षा के लिए
संयुक्त अरब अमीरात में कामगारों की सुरक्षा के लिए कई तरह के नियम लागु किए गए हैं। विश्व के विभ्भिन देशों से अनेकों कामगार अरब में काम करने आते हैं। उनके अधिकारों और हितों की रक्षा सरकार का फ़र्ज़ है। Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) ने बताया है कि सभी प्राइवेट संस्थानों को आगाह किया है। संस्थानों को यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिले।

वर्क परमिट भी हो सकता है बैन
बताते चलें कि संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने कहा है कि समय पर सैलरी नहीं देने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। निर्धारित तिथि से दस दिन बाद सैलरी मिलने पर सैलरी को लेट माना जाएगा। दो महीने से अधिक सैलरी लेट होने पर Dh50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में मालिक किसी नई कंपनी का पंजीकरण नहीं करा सकेंगे। श्रमिकों को दूसरी कंपनियों में जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा वर्क परमिट भी बैन हो सकता है।



