अनइंप्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम में पंजीकरण की आखिरी तारीख
संयुक्त अरब अमी रात में अनइंप्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम में पंजीकरण की आखिरी तारीख के कारण कर्मचारियों में बेचैनी साफ देखी जा सकती थी। कहा गया है कि involuntary loss of employment (ILOE) scheme में अगर कोई कर्मचारी समय पर पंजीकरण नहीं करता है तो उसे भारी जुर्माना भरना होगा।
ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अभी तक इस इंश्योरेंस स्कीम में पंजीकरण नहीं कराया है उन्हें Dh400 का जुर्माना भरना होगा। दरअसल इस स्कीम की मदद से कर्मचारियों की उन समय में आर्थिक मदद की जाएगी जब उनके पास नौकरी नहीं होगी।
कई लोगों को नहीं पता थी डेडलाइन
इस दौरान कई ऐसे कर्मचारी की भी जानकारी मिली जिन्हें इंश्योरेंस स्कीम में पंजीकरण की आखिरी तारीख के बारे में कुछ पता नहीं था। कई लोगों को इसके डेडलाइन के बारे में जानकारी नहीं थी जिसके कारण आखिरी समय में उन्हें पंजीकरण करना पड़ा।
इसके अलावा कई ऐसे कर्मचारी भी मिले जिन्होंने यूएई में अभी फिलहाल ही काम करना शुरू किया था और उन्हें लगा था कि यह इंश्योरेंस स्कीम उनके लिए नहीं है।
अगर पंजीकरण नहीं कराया तो क्या होगा नुकसान?
Ministry of Human Resources ने साफ-साफ कहा है कि इस स्कीम में पंजीकरण की पूरी जिम्मेदारी कामगार की है। अगर कामगार समय पर पंजीकरण नहीं कराता है तो salary या end-of-service benefits, से जुर्माने का शुल्क काट लिया जायेगा। साथ ही अगर कोई कर्मचारी जुर्माने की शुल्क को जमा नहीं करता है तो उसे नया वर्क परमिट नहीं जारी किया जाएगा।