UAE में Unemployment Insurance scheme में पंजीकरण है जरूरी

संयुक्त अरब अमीरात में कर्मचारियों के लिए Unemployment Insurance scheme में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए कुछ जरूरी और आसान स्टेप्स का फायदा उठाकर आप आवेदन कर सकते हैं। प्राईवेट समेत फेडरल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए इस स्कीम में पंजीकरण अनिवार्य है।

इस स्कीम का नाम Involuntary Loss of Employment (ILOE) स्कीम है जिसमें कर्मचारी अपनी सैलरी के हिसाब से Dh5 या Dh10 प्रति महीने के हिसाब से प्रीमियम जमा कर सकते हैं।

जानिए इस स्कीम के लिए कैसे कर सकते हैं आवेदन?

इस स्कीम के लिए www.iloe.ae की वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद ‘Subscribe Here’ पर क्लिक करें।

अब ILOE application portal पर जाने के बाद आप ‘Individual’ category में प्राईवेट या फेडरल एम्प्लॉय में से कोई एक चुनना होगा। अब अपना Emirates ID या UID number (Unified Identification Number) इस्तेमाल कर लॉगिन करें। अब मोबाइल नंबर डालने के बाद ‘Request OTP’ पर क्लिक करें।

अब ओटीपी डालें और ILOE dashboard खुल जाएगा। डैशबोर्ड पर आपकी सारी डिटेल दी गई होगी। डैशबोर्ड से पता चल जाएगा कि आप Category A या Category B में आते हैं।

इसके बाद पेमेंट मेथड चुनने के बाद पंजीकरण पूरा कर पेमेंट करें। एक बार सावधानी से डिटेल पढ़ने के बाद ‘terms and conditions’ चेक करें और फिर ‘Pay now’ पर क्लिक करें। अपना पेमेंट करें। ILOE dashboard से इंश्योरेंस सर्टिफिकेट का पीडीएफ फॉर्म जमा कर सकते हैं।

 

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