सभी कर्मचारियों के लिए एम्प्लॉयमेंट स्कीम है जरूरी
संयुक्त अरब अमीरात में सभी कर्मचारियों के लिए unemployment insurance subscription अनिवार्य कर दिया गया है। सी स्कीम में इंजॉय कर आना सभी कर्मचारियों के लिए जरूरी है। कर्मचारियों को विभिन्न तरह की सुविधाएं दी जा सके इसके लिए योजना शुरू की गई थी।
1 जनवरी 2023 को शुरू किए गए यह योजना Federal Decree-Law No. 13 of 2022 के अंतर्गत आता है। इस योजना की मदद से कर्मचारियों के अचानक जॉब छूटने की स्थिति में आर्थिक सहायता की जाएगी।
इस स्कीम में समय पर निवेश न करने की स्थिति में लगाया जाएगा जुर्माना
मंत्रालय के द्वारा यह साफ-साफ कह दिया गया है कि स्कीम में निवेश करने की आखिरी तारीख 30 जून है। यह स्कीम प्राइवेट समेत पब्लिक कर्मचारियों के लिए काफी जरूरी है। यह भी बताया गया है कि अगर कोई कर्मचारी 30 जून तक इस स्कीम में निवेश नहीं करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
आइए जानते हैं कि कर्मचारियों पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा।
30 जून 2023 से पहले इस स्कीम में निवेश न करने की स्थिति में कर्मचारियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। जो कर्मचारी 30 जून 2023 के पहले निवेश नहीं करेंगे उन पर Dh400 का जुर्माना लगाया जाएगा। निर्धारित तिथि के 3 महीने के अंदर अगर प्रीमियम जमा नहीं करेंगे तो उन पर Dh200 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा गलत तरीके से स्कीम का लाभ उठाते गए तो Dh20,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।